Bihar Crime News: सिवान जिला के बड़हरिया से गिरफ्तार हुए तीन अपराधी; जानें कौन है ये लोग और किए कौन-कौन से गुनाह
Bihar Crime News: तारीख 14.07.2023 को मोटर साईकिल सवार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा बड़हरिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत चौक के पास स्थित जायसवाल किराना दुकान पर शाम करीब 07:30 बजे गोली फायर किया गया। इस घटना में गोली लगने से पास के केक की दुकान का स्टाफ गुड्डू कुमार पिता बिरेन्द्र महतो, साकिन बडहरू थाना भगवानपुर जिला वैशाली जख्मी हो गए। इस घटना के उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधकर्मियों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर सिवान के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा एस.टी.एफ. एवं तकनिकी शाखा के सहयोग से अनुसंधान करते हुए तकनिकी साक्ष्य के आधार पर तारीख 19.07.2023 को बड़हरिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम तेतहली स्थित अजीजुल मियों के लीची के बगीचा से तीन अपराधकर्मियों को अवैध अग्नेयास्त्र, कारतूस एवं मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया।
इन अपराधों को किया स्वीकार
- गिरफ्तार अपराधकर्मियों ने इस गोलीबारी की घटना में संलिप्ता स्वीकार करते हुए दिनांक 06.07.2023 को तुरकाहा गोसाई टोला के जमीन कारोबारी राजेश यादव को गोली मारने एवं गोपालगंज जिला के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र अन्तर्गत सरोतर स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लूट की घटना में भी संलिप्तता स्वीकार किया है।
- गिरफ्तार अपराधकर्मी बड़हरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सावना निवासी कुख्यात अपराधकर्मी सद्दाम के गिरोह के सदस्य है तथा सद्दाम के इशारे पर ही बडहरिया बाजार में व्यवसायियों के बीच दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपने एक अन्य सहयोगी के साथ जायसवाल किराना पर गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया है तथा सद्दाम के इशारे पर ही अन्य अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात बताए है।
- गिरफ्तारी अपराधकर्मियों का पूर्व का अपराधिक इतिहास भी है फरार एक अन्य अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है।
गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम एवं पता:-
एसरारुल मियाँ उर्फ एसारूल उर्फ एसारूल हक
- पिता अनवार मियाँ उर्फ अनवारुल मियाँ उर्फ शेख साकिन
- मलिक टोला
- थाना बड़हरिया
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रहीम हुसैन
- पिता मोख्तार मियाँ
- साकिन खोरमपुर
- थाना महम्मदपुर
- जिला गोपालगंज।
शहजाद अहमद
- पिता युसूफ मियाँ उर्फ ईद मोहम्मद
- साकिन चाप
- थाना सरय ओ०पी० ।

बरामद की गई चीज़े:-
- लोडेड पिस्टल – 01
- लोडेड देशी कट्टा – 01
- जिन्दा कारतुस – 05
- चरस – 984,800 मिलीग्राम
- अपाची मोटरसाईकिल – 01
- नगद राशि – 6,15,000/- (छह लाख पन्द्रह हजार)

एसरारूल मियाँ उर्फ एसारूल मियाँ उर्फ एसायल हक पे० अनवार मियाँ उर्फ अनवारुल मियाँ उर्फ शेख अनवारूल
- सा० मलिक टोला
- थाना- बडहरिया
- जिला- सिवान
अपराधिक इतिहास
- कुचायकोट थाना कांड संख्या 251 /15 दिनांक 07.12.15 धारा-394 भा० द०वि० में आरोप पत्रित
- कुचायकोट थाना कांड संख्या 07/16 दिनांक 06.01.16 धारा-399 भा०द०वि० में आरोप पत्रित
- भगवानपुर थाना कांड संख्या 224 / 15 दिनांक 14.12.15 धारा- 392/402/414/ 412 / 34 भा०द०वि० में आरोप पत्रित
- भगवानपुर थाना कांड संख्या 214 / 15 दिनांक 30.11.15 धारा- 392 भा०द०वि० में आरोप पत्रित
- बड़हरिया थाना कांड संख्या 258 / 20 दिनांक 24.08.20 धारा- 392 मा० द०वि० में आरोप पत्र संख्या 103 / 21
- बडहरिया थाना कांड संख्या 270/20 दिनांक 02.09.20 धारा- 147/148/149/332/333 / 399/402/413/414/307/353 भा०द०वि० एवं 25 (1-बी) ए / 26 / 27 / 35 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या 218 / 20 दिनांक 28.11.20
- बड़हरिया कांड संख्या 486/ 22 दिनांक 08/11/22 धारा- 25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट
- बड़हरिया कांड संख्या 283 / 23 दिनांक 19.07.23 धारा- 399/402/414 भा०द०वि० एवं धारा 25 (1-बी) ए / 26/35 आर्म्स एक्ट एवं 20 (बी.) (ii) (बी) NDPS Act.
शहजाद अहमद उम्र 35 वर्ष पे० युसुफ मियाँ उर्फ ईद महम्मद
- सा०- चाप
- थाना- बडहरिया
- जिला- सिवान
अपराधिक इतिहास
- बडहरिया थाना कांड संख्या 283 / 23 दिनांक 19.07.23 धारा- 399/402/414 भा०द०वि० एवं धारा- 25 (1-बी) ए / 26/35 आर्म्स एक्ट एवं 20 (बी.) (ii) (बी) NDPS Act
नगर थाना कांड संख्या 260421 दिनांक 15.05.21 धारा 302 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
रहीम हसैन उम्र 42 वर्ष पे० मोख्तार मियाँ
- सा०- चाप
- थाना महम्मदपुर
- जिला- गोपालगंज

अपराधिक इतिहास
- बड़हरिया थाना कांड संख्या 283423 दिनांक 19.07.23 धारा- 3994402 / 414 भा०द०वि० एवं 25 (1-बी) ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट एवं 20 (बी.) (ii) (बी) NDPS Act
- कुचायकोट थाना कांड संख्या 71416 दिनांक 07.01.16 धारा- 399402 भा०द०वि० एवं 25 ( 1-बी) ए / 26/35 आर्म्स एक्ट एवं 20 (बी.) (ii) (बी) NDPS Act
- बसंतपुर थाना कांड संख्या 257 /17 धारा- 302 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट