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CAPF: दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बल होगी पुरानी पेंशन के हकदार

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CAPF: दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बल होगी पुरानी पेंशन के हकदार।

हाईलाइट

CAPF: केंद्र सरकार द्वारा कई मामलों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को सशस्त्र बल नहीं माना जाता था। जिस कारण पुरानी पेंशन का मामला भी फंसा हुआ था। जिसमें 1 जनवरी 2004 के बाद से केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया था।

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डिटेल्स

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (Centra Armed Police Force) में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। जिसमें, श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) को ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ के रूप में माना गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में NPF को स्ट्राइक डाउन करने की बात को कहा गया है। इन में से किसी भी बल में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो या पहले कभी भी भर्ती हुआ हो या भविष्य में कभी भी भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी, पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे।

CAPF: दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, अर्धसैनिक बल होगी पुरानी पेंशन के हकदार
अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन के हकदार (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार द्वारा कई मामलों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को सशस्त्र बल नहीं माना जाता था। जिस कारण पुरानी पेंशन का मामला भी फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद से केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया था। उन्हें NPS में शामिल कर दिया गया था। वहीं, CAPF को भी सिविल कर्मचारियों के साथ ही पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया था। उस समय सरकार का यह मानना था कि देश में केवल सेना, नेवी और वायु सेना ही सशस्त्र बल है।

CAPF भारत सशस्त्र बल में शामिल

BSF Act 1968 में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया है। इसी प्रकार से CAPF के अन्य बलों का भी गठन भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में ही हुआ है। कोर्ट द्वारा इस बात को माना गया है कि CAPF भी भारत के सशस्त्र बलों में शामिल हैं। जिस लिहाज से उन पर भी NPS लागू नहीं होता। CAPF में चाहे कोई व्यक्ति आज भर्ती हुआ हो या पहले भर्ती हुआ हो या भविष्य में कभी भी भर्ती हो, वह पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा।

पुरानी पेंशन योजना को लेकर हुई बैठक

इस पुरानी पेंशन योजना को लेकर 7 जनवरी को नई दिल्ली में ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में OPS बहाली की मांग को लेकर कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। इस बैठक में “कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन” के महासचिव रणबीर सिंह भी शामिल हुए। इस बैठक में यह तय हुआ है कि पुरानी पेंशन के मामले को लेकर जो आंदोलन होगा, वह केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि राज्यों की राजधानियों और जिला स्तर तक भी किया जाएगा। 21 जनवरी को नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्सन (NJCA) की नेशनल कन्वेंशन की बैठक होगी।

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