Delhi Crime News: पहले नाबालिग लड़की को बनाया नौकरानी, फिर किया मारपीट और टॉर्चर; जानें क्या है पूरा मामला
सार
- दिल्ली के द्वारका में 10 साल की नाबालिग लड़की को नौकरानी बनाकर किया गया टॉर्चर।
- जिसके बाद बच्ची के साथ हुए ऐसे व्यवहार पर भीड़ द्वारा आरोपी दंपति की गई पिटाई।
- इस मामले में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है।
जानें इस मामले में आरोपी दंपति को कितनी होगी सजा और क्या है उनकी गलती –
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विस्तार
दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में भीड़ द्वारा एक महिला पायलट और उसके पति की पिटाई कर दी गई। इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भीड़ द्वारा पहले महिला पायलट को घर के दरवाजे से बाल पकड़कर खींचा गया। फिर सड़क पर लाकर पिटाई शुरू कर दी गई। इसी दौरान उसे बचाने आए उसके पति के साथ भी लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। यह पूरा मामला एक 10 साल की नाबालिग बच्ची से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम आपको बताते है क्या है ये पूरा मामला –
इस घटना का पता ऐसे लगा
- आरोपी कपल का नाम कौशिक बागची (36) और पूर्णिमा बागची (33) है।
- उन दोनों पर आरोप है कि उन लोगों ने अपने घर में 10 साल की बच्ची से नौकरानी की तरह काम कराया।
- उसके बाद उस बच्ची के साथ मारपीट की और टॉर्चर भी किया।
- बच्ची के बदन पर जख्म हैं और चेहरे पूरी तरह सूजा हुआ दिख रहा है
- जब इस बारे में लोगों को पता चला तो आरोपी दंपति के घर बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई।
दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
- दिल्ली पुलिस के अनुसार, कौशिक बागजी एक निजी एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ के रूप में कार्यरत है।
- वहीं, उसकी पत्नी दूसरे एयरलाइन में पायलट है।
- दोनों ने अपने घर में एक 10 साल की बच्ची को काम करने के लिए रखा था।
- नाबालिग बच्ची संग मारपीट करने के आरोप में दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
- इस घटना के दौरान महिला पायलट की वर्दी में थी।
- पुलिस ने बताया कि जिन्होंने दंपति के साथ मारपीट की उस भीड़ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
- मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है।

भीड़ ने कपल को पीटा
- वायरल हो रहे वीडियो में भीड़ द्वारा कपल के साथ मारपीट करते देखी जा सकता है।
- इसके अलावा कुछ महिलाओं को आरोपी महिला को थप्पड़ मारते और उसके बाल खींचते हुए भी देखा जा सकता है।
- वायरल वीडियो में पूर्णिमा को माफी मांगते हुए सुना जा सकता है।
- वहीं, कौशिक द्वारा भीड़ से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘वह मर जाएगी…उसे छोड़ दो..’।
- जिसके बाद, एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप करने पर भीड़ तितर-बितर हो गई।
इस मामले में किसने क्या बताया
पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा –
- बच्ची के साथ मारपीट होने की घटना सामने आई
- जिसके बाद कपल का आमना सामना नाबालिग के रिश्तेदारों से हुआ।
- साथ ही, उन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की।
इंडिगो द्वारा बुधवार को दिया गया एक बयान-
- इंडिगो ने कहा उसने अपने कर्मचारी को ड्यूटी से हटा दिया है।
- साथ ही इस मामले की जांच हो रही है।
- उन्हें इस मामले के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से जानकारी मिली।
- जिसमें एयरलाइन के कर्मचारी शामिल है।
विस्तारा द्वारा जारी किया एक बयान-
- उसके द्वारा हिंसा और दुर्व्यवहार की घटना में शामिल एक कर्मचारी को काम से हटा दिया गया है।
- हमारे द्वारा कानून और प्रवर्तन एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जाएगा।
- हमने कर्मचारी को उसके काम से निकाल दिया है।
शीर्ष बाल अधिकार निकाय NCPCR ने कहा –
- उन्होंने दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट से 7 दिन के अंदर इस घटना के विषय में एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है।
- जिसमें आरोपियों के खिलाफ FIR की कॉपी, पीड़िता का मेडिकल स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं।
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने कहा –
- डीसीडब्ल्यू की प्रमुख स्वाति मालीवाल द्वारा इस घटना की निंदा की गई है।
- उन्होंने कहा- “नाबालिग लड़की को घरेलू नौकर के रूप में रखने और उसे बेरहमी से प्रताड़ित करने वाले ऐसे ‘निर्दयी लोगों’ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।”
जानें पूरा मामला
पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्ष वर्धन ने जानकारी देते हुए कहा कि- “द्वारका दक्षिण पुलिस थाने में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 10 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मिली थी। यह बच्ची पिछले दो महीनों से दंपति के घर पर काम कर रही थी। उसे बुधवार को दंपति ने पीटा। कथित हमले को नाबालिग के रिश्तेदारों ने भी देखा। पीड़िता को नाबालिग के रिश्तेदार ने ही दंपति के घर पर काम पर रखा था। रिश्तेदार पास के एक घर में भी काम करते हैं।
मामला संज्ञान में आने के बाद दंपति के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। उन्होंने दंपति का विरोध किया। बाद में उनके साथ मारपीट की। नाबालिग लड़की का मेडिकल कराया गया है। उसकी काउंसलिंग की गई है। बच्ची की आंखों के आसपास चोटें हैं। शरीर पर जलने के निशान हैं।”
रिश्तेदारों द्वारा लगाया गया आरोप
- रिश्तेदारों का आरोप है कि घर का काम ठीक से न करने के कारण दंपति आए दिन बच्ची को डांटते रहते थे।
- वहीं, बुधवार सुबह वे लोग जब काम के लिए सड़क से गुजर रहे थे तो उसने पूर्णिमा को लड़की की पिटाई करते देखा।
- वह बच्ची बालकनी की साफ सफाई कर रही थी।
- जिसके बाद वे लोग अन्य लोगों संग दंपति के घर गई किंतु वे लोग बाहर नहीं आए।
- वहीं, हंगामा करने के बाद उन लोगों ने दरवाजा खोला।
- जिसके बाद बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया।
- बाहर आने के बाद बच्ची द्वारा सभी के समक्ष आपबीती सुनाई गई।
बच्ची ने कही ये बात
- बच्ची ने बताया कि वह बालकनी साफ कर रही थी।
- तभी आरोपी महिला ने उसे यह कहकर डांटना और पीटना शुरू कर दिया कि वह ठीक से सफाई नहीं कर रही है।
- नाबालिग के माता-पिता बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं।
- वहीं, परिवारवालों ने बताया कि बच्ची को नौकरी पर ये कहकर रखा गया था कि उसे ढाई साल की बच्ची का देखभाल करना होगा।
- वहीं, बाद में उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए गए।
नाबालिग के साथ किया गया इतना दुर्व्यवहार
- नाबालिग लड़की द्वारा जब घर का काम ठीक से नहीं हुआ तो उसे पीटा गया।
- पीड़ित लड़की के चाचा ने आरोप लगाया है कि पहले लड़की को डांटा और फिर पीटा गया।
- पिछले 3-4 दिनों से उसे भूखा रखा गया और खाने में बासी रोटियां दी गईं।
- वहीं, कुछ दिनों पहले लड़की द्वारा गलती से महिला की वर्दी पर इस्त्री करने के दौरान वर्दी जल गई।
- वह 10 वर्ष की बच्ची है। आप उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं?
- जब आरोपी महिला ने इस गलती को देखा तो उसने लड़की को उसी गरम इस्त्री से जला दिया।
आरोपियों पर इन धाराओं में केस दर्ज
आरोपी दंपति के खिलाफ निम्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं पर केस दर्ज होगा –
- धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना)
- दूसरी धारा 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना)
- तीसरी धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना)
- चौथी धारा 370 (किसी व्यक्ति को गुलाम के रूप में खरीदना) के तहत केस दर्ज।
- पांचवी धारा 75 बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम भी रजिस्टर्ड की गई है।
- वहीं, पीड़िता द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया गया।
भीड़ पर होगी इन धाराओं पर कार्यवाही
धारा 323:
- ये अपराध एक जमानती अपराध है।
- ये धारा तब लगती है जब कोई अपनी मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति को चोट या नुकसान पहुंचाता है।
- यदि कोई ऐसा करता है तो उसपर 1 साल तक की कैद होती है।
- साथ ही, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सजा मिल सकती है।
धारा 341:
- यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है।
- उसे एक महीने तक की साधारण कारावास की सजा मिलती है।
- इसके अलावा, 500 रुपये का आर्थिक दंड या दोनों तरह से दंडित किया जाएगा।
- यह अपराध एक जमानती, संज्ञेय अपराध है। जो किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

आरोपी कपल द्वारा की गई गलतियां
- पहले तो उन्हे एक नाबालिग बच्ची को काम पर नहीं रखना चाहिए था।
- चाहे वह ढाई वर्ष के बच्चे की देखभाल के लिए ही क्यों न रखा हो।
- इस काम के लिए भी बालिग होना आवश्यक थे।
- एक नाबालिग को काम पर रखकर उन लोगों ने बाल श्रम कानून का उल्लंघन किया है।
- साथ ही, नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट भी की गई।
- इसके अलावा, उसे गर्म आयरन से भी जलाया गया।
- ये सभी कार्य IPC की धाराओं का उल्लंघन है।
- साथ ही इस नाबालिग बच्ची को घर में बंधक बनाकर रखा गया।
- जब इस लड़की के घरवाले घर के बाहर पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद था और लॉक लगा हुआ था।
- आरोपी कपल ने नाबालिग बच्ची को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न दिया है।
- उसे छोटी – छोटी गलतियों पर पीटा गया है।