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Alert In Delhi : दिल्ली में लागू हुआ धारा 144, स्वतंत्रता दिवस के लिए लगाई गई पाबंदियां; जानें कौन कौन सी जगहों पर लगा प्रतिबंध

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Alert In Delhi : दिल्ली में लागू हुआ धारा 144, स्वतंत्रता दिवस के लिए लगाई गई पाबंदियां; जानें कौन कौन सी जगहों पर लगा प्रतिबंध

सार

  • 15 अगस्त को होने वाले समारोह के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है।
  • ये धारा 16 अगस्त तक के लिए लगाई गई हैं।
  • वहीं, आसमान में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि की उड़ानों पर पाबंदी भी लगा दी गई है।

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विस्तार

Delhi Alert: दिल्ली पुलिस द्वारा देश के स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए राजघाट, ITO और लाल किला जैसे क्षेत्रों के समीप धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पुलिस ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजघाट, आईटीओ, लाल किले के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इन इलाकों में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है।’’ पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया जायेगा।

Alert In Delhi : दिल्ली में लागू हुआ धारा 144, स्वतंत्रता दिवस के लिए लगाई गई पाबंदियां; जानें कौन कौन सी जगहों पर लगा प्रतिबंध

इन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस द्वारा 15 अगस्त के समारोह को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक देश की राजधानी में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि चीज़े उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को होने वाले समारोह से पहले इस बारे में एक आदेश जारी किया था। आदेश में बताया गया था कि सूचना मिली है कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी इन चीजों के जरिये आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और विशेष प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे –

  • पैराग्लाइडर,
  • पैरा-मोटर्स,
  • हैंग-ग्लाइडर,
  • मानव रहित वायुयान (यूएवी),
  • रिमोट चालित एयरक्राफ्ट,
  • हॉट एयर बैलून,
  • छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या
  • विमान से पैरा-जंपिंग आदि।
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उल्लंघन करने पर मिलेगी सजा

  • आदेश के अनुसार, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने 15 अगस्त के अवसर पर इन सभी चीजों पर रोक लगा दी है।
  • वहीं, इसका उल्लंघन करने वालों सख्त सजा दी जाएगी।
  • उनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) करने के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह आदेश 16 अगस्त तक के लिए लागू रहेगा।

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