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PAN Card: आपका PAN Card हो जाएगा बेकार, यदि 31 मार्च से पहले नहीं किया गया ये काम; सरकार ने दी अंतिम चेतावनी

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PAN Card: आपका PAN Card हो जाएगा बेकार, यदि 31 मार्च से पहले नहीं किया गया ये काम; सरकार ने दी अंतिम चेतावनी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड धारकों को अपने PAN card को अपने आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। पब्लिक एडवाइजरी के मुताबिक, 31 मार्च 2023 से पहले अपने PAN card को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। यदि, कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका PAN Card निष्क्रिय हो जाएगा।

यदि PAN के निष्क्रिय हो जाता है तो उसके बाद, PAN धारक उस PAN से जुड़े वित्तीय लेन-देन शुरू नहीं कर सकेंगे और यहां तक ​​कि सभी इनकम टैक्स पेंडिंग रिटर्न पर भी रोक लग जाएंगे।

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इनके लिए अनिवार्य है PAN-aadhar लिंक

PAN और आधार को लिंक करना छूट की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर अन्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य है। जिसमें असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले व्यक्ति, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और भारत के गैर-नागरिक लोग शामिल हैं। “यह अनिवार्य है। इसलिए देर न करके, इसे आज ही अपना PAN और आधार लिंक करें!” इसके अलावा एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2023 से अनलिंक PAN को निष्क्रिय माना जाएगा।

पैन कार्ड और आधार लिंक करने की अन्तिम तिथि

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। जिन लोगों ने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक नहीं किया है, वे आधिकारिक पोर्टल – https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर लिंकिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हालांकि, लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोगों को 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।

यदि समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि समय सीमा आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। हालांकि, यह जांचने के लिए कि आपका पैन कार्ड अभी भी वैध है या नहीं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसे वेरिफाई कर सकते हैं।

पैन कार्ड की वैलिडिटी चेक करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर सरकार पैन कार्ड को निष्क्रिय कर देती है यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड सौंपे गए हैं या डुप्लीकेट पैन कार्ड का उपयोग कर रहा है।

PAN Card: आपका PAN Card हो जाएगा बेकार, यदि 31 मार्च से पहले नहीं किया गया ये काम; सरकार ने दी अंतिम चेतावनी
PAN Card- Aadhar Card link

PAN card वैलिडिटी चेक करने का तरीका

पहला तरीका:
  • अपने पैन कार्ड की वैलिडिटी चेक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • इसके बाद, पेज के बाईं ओर ‘Verify Your PAN Details’ लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना PAN नंबर दर्ज करें।
  •  फिर अपना पूरा नाम दर्ज करें जैसा कि PAN Card पर लिखा हुआ है।
  • अब पेज पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड को दर्ज करें।
  •  इसके बाद, ‘Submit’ पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद, वेबसाइट आपके PAN Card का स्टेटस दिखाते हुए एक मैसेज दिखाएगा।
  • जिसमें आपका PAN एक्टिव है या नहीं पता चल जाएगा।
दूसरा तरीका
  • आप 567678 या 56161 पर SMS भेजकर भी अपने पैन कार्ड की वैलिडिटी चेक सकते हैं: नीचे देखें तरीका
  • उदाहरण, यदि आपका पैन नंबर ABCDE1234F है, तो आप इस फॉर्मेट में मैसेज भेजेंगे: NSDL PAN ABCDE1234F।
  • SMS भेजने के बाद, आपको अपने पैन कार्ड के स्टेटस के साथ एक SMS मिलेगा, चाहे वह एक्टिव हो या नहीं।
तीसरा तरीका

इसके अलावा, आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लेट फीस या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

आयकर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने, वित्तीय लेनदेन सुचारू रूप से करने, और धोखाधड़ी या व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग से बचने के लिए अपने पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड की वैलिडिटी की जांच करना महत्वपूर्ण है।

ऑनलाइन PAN Card को आधार कार्ड से लिंक करने का तरीका

  • पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • अगर पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी रजिस्टर करें।
  • अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल में लॉग इन करें।
  • अब लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता की आईडी पैन नंबर होगी।
  • आपको अपने PAN को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।
  •  लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर ‘Profile Settings’ में जाएं।
  •  अब होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है।
  • यदि लागू हो तो “मेरे पास केवल आधार कार्ड में जन्म का वर्ष है” बॉक्स को चेक करें।
  • इसके बाद, वेरिफाई करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड को दर्ज करें।
  • ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।
  • अगर आपके द्वारा दर्ज किए गए डिटेल आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मैच होते हैं तो ‘link now’ पर क्लिक करें।
  • अब आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
  • अब पॉप-अप मेसेज आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

नोट

यदि आपके आधार कार्ड और PAN card की डिटेल मेल नहीं हो रही है।

आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा।

जो डिटेल्स PAN card में डाले हैं वही आधार कार्ड में होना चाहिए।

नोट

यदि ऊपर दिए हुए लिंक नहीं खुल पा रहे हैं तो आप इन लिंक utiitsl.com

egov-nsdl.co.in पर भी जा सकते हैं।

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