सेंट्रल न्यूज डेस्क: कोर्ट में जज न्याय करने के लिए जाने जाता हैं,लेकिन तब क्या हो? जब जज को ही उसके फैसले के लिए सजा सुना दी जाए। जी हां कुछ ऐसा हुआ बिहार में। पटना हाईकोर्ट ने दो जज पर 100-100 रुपए का जुर्मना लगा दिया।
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पूरा मामला
दलसीहसराय अनुमंडल निवासी सुनील पंडित राय ने अधिनस्थ अदालत की एक फैसले में जिसमे उनको दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा की कठोर कारावास सुनाई गई थी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता को उसी गांव की रहने वाली एक महिला ने प्रार्थमिकी में नामजद कराया था। महिला ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अदालत ने माना की पीड़ित महिला के पति का रिश्तेदार नही है,बल्कि एक अन्य सलाहकार हैं।
हाई कोर्ट के टिप्पणी
पटना उच्च न्यायालय ने यह सजा उन न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्धारित की है जिन्होंने गलत तरीके से एक व्यक्ति पर क्रूरता का मुकदमा चलाया था। न्यायालय ने कहा कि वह व्यक्ति मुआवजे का हकदार है क्योंकि उसने एक ऐसे मामले में आपराधिक मुकदमे की पीड़ा और आघात को सहन किया था जो उसके खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं था।
पटना उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के लिए यह सजा निर्धारित की, जिन्होंने गलत तरीके से एक व्यक्ति पर क्रूरता का मुकदमा चलाया। न्यायालय ने कहा कि वह व्यक्ति मुआवजे का हकदार है, क्योंकि उसने एक ऐसे मामले में आपराधिक मुकदमे की पीड़ा और आघात सहा है, जो उसके खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं था।
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में दो न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक ऐसे व्यक्ति को 100-100 रुपये का मुआवजा प्रदान करें, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए (क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया गया।
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न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी ने कहा,
“चूंकि याचिकाकर्ता को एक आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा, जो उसके खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है और उसे अलग-अलग समय पर सुधार गृह में बंद रहने के लिए मजबूर किया गया।
इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता को एक आपराधिक मुकदमे की पीड़ा और आघात सहना पड़ा और साथ ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा उसके खिलाफ संज्ञान लेने और उसे एक ऐसे मामले में सुनवाई में रखने के लिए हिरासत में रखा गया, जो उसके खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है।”
यह मामला एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उत्पीड़न और क्रूरता के दावों से संबंधित था, जो शिकायतकर्ता महिला के पति का रिश्तेदार नहीं था। आईपीसी की धारा 498ए के अनुसार, क्रूरता के मामलों में केवल महिला के पति और उसके रिश्तेदारों को ही आरोपी बनाया जा सकता है।
उस व्यक्ति ने समस्तीपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) द्वारा जारी किए गए फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की।
पटना हाई कोर्ट के जज विवेक चौधरी का बयान
मैंने जानबूझकर मुआवजे के भुगतान का आदेश जारी किया है और संबंधित न्यायिक अधिकारियों को एक सांकेतिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को मानसिक पीड़ा, आघात और सामाजिक बदनामी के आधार पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मुआवजे की राशि निचली अदालतें को संबंधित न्यायिक अधिकारियों को यह याद दिलाने के लिए एक प्रतीक के रूप में तय की गई है कि संज्ञान लेने से पहले और न्यायिक जांच और परीक्षण के दौरान भी, शिकायत को ध्यान से देखना और फिर संज्ञान लेना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना उनका बाध्यकारी और अनिवार्य कर्तव्य है। आरोपी व्यक्ति कानून के अनुसार सजा पाए और निर्दोष को सजा न मिले यह संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी का कर्तव्य होता हैं।एक वायक्ति जो की निर्दोष हैं , उसे 20 साल की सजा सुना दी जाती हैं,फिर इसके बाद, आरोपी व्यक्ति को 20 साल की अवधि के बाद सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता हैं।
पटना उच्च न्यायालय
शुरुआत में, पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी ने कहा कि पुनरीक्षणकर्ता शिकायतकर्ता महिला के पति का रिश्तेदार नहीं था, बल्कि केवल अन्य आरोपी व्यक्तियों का सलाहकार था।
चूंकि उच्च न्यायालय गलत न्यायिक जांच के खिलाफ एक कड़ा संदेश देना चाहता था, इसलिए न्यायमूर्ति चौधरी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री रामानंद राम, एसडीजेएम, दलसिंगसराय-समस्तीपुर और हनुमान प्रसाद तिवारी, अतिरिक्त सत्र द्वारा प्रत्येक को 100 रुपये का “टोकन” देने का आदेश दिया। जज समस्तीपुर.
एएसजे ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को आईपीसी की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया था, उसे तीन साल की कैद और ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया था।
मामले की खूबियों या निचली अदालतों के फैसलों पर गौर किए बिना, उच्च न्यायालय ने कहा कि पुनरीक्षणकर्ता शिकायतकर्ता महिला के पति का रिश्तेदार नहीं था, बल्कि महिला द्वारा दायर क्रूरता के मामले में आरोपी अन्य व्यक्तियों का सलाहकार मात्र था।
न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि उसने हिरासत में लिए जाने सहित आपराधिक मुकदमे की पीड़ा और आघात को सहन किया है। यह तब हुआ जब मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ संज्ञान लिया और ऐसे मामले में मुकदमा शुरू किया जो टिकने लायक नहीं था।
आदेश में कहा गया है, “याचिकाकर्ता विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री रामानंद राम एसडीजेएम दलसिंहसराय- समस्तीपुर और हनुमान प्रसाद तिवारी द्वारा देय 100/- रुपये की दर से मुआवजा पाने का हकदार है।”
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इसमें आगे कहा गया है,
“मुआवजे की राशि संबंधित न्यायिक अधिकारियों को यह याद दिलाने के लिए तय की गई है कि संज्ञान लेने से पहले और न्यायिक जांच और परीक्षण के दौरान, सभी न्यायालयों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे शिकायत को ध्यान से देखें और फिर संज्ञान लें और कानून के अनुसार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें।”
न्यायालय ने दोनों न्यायिक अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर समस्तीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आपराधिक नकद अनुभाग में जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया।
एडवोकेट चंद्र मौली चौरसिया पुनरीक्षणकर्ता के लिए पेश हुए।
एपीपी सुनील कुमार पांडे प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।
पटना उच्च न्यायालय
शुरुआत में, पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी ने कहा कि पुनरीक्षणकर्ता शिकायतकर्ता महिला के पति का रिश्तेदार नहीं था, बल्कि केवल अन्य आरोपी व्यक्तियों का सलाहकार था।
चूंकि उच्च न्यायालय गलत न्यायिक जांच के खिलाफ एक कड़ा संदेश देना चाहता था, इसलिए न्यायमूर्ति चौधरी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री रामानंद राम, एसडीजेएम, दलसिंगसराय-समस्तीपुर और हनुमान प्रसाद तिवारी, अतिरिक्त सत्र द्वारा प्रत्येक को 100 रुपये का “टोकन” देने का आदेश दिया। जज समस्तीपुर.